BPSC शिक्षकों को मिलेगा तीन कमरे का आवास, नियोजित टीचर्स को भी सुविधा लेकिन ये है शर्त!
मुजफ्फरपुर: बिहार शिक्षा विभाग बीपीएससी शिक्षकों की हर तरह की सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसको लेकर आये दिन नए-नए घोषणाएं भी विभाग की ओर से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षक सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करें। शिक्षकों की सुविधा को लेकर विभाग हमेशा तैयार है और रहेगा। इसी क्रम में शिक्षा विभाग बीपीएससी शिक्षकों को आवास देने का फैसला लिया है। नवनियुक्त शिक्षकों को तीन कमरे तक का आवास मिलेगा। अगर शिक्षक चाहेंगे तो दो या एक कमरे का भी घर ले सकते हैं। आवास लेने के लिए शिक्षकों को आवेदन पत्र देना होगा और इसके जरिए ही अपनी इच्छा बतानी होगी।
कहां से मिलेगा आवेदन पत्र
बिहार शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से सभी स्कूलों को आवेदन पत्र भेजा जाएगा। नवनियुक्त सभी शिक्षकों को आवेदन पत्र भरना होगा। शिक्षक आवेदन पत्र में जैसी जानकारी देंगे, उसी अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से आवास का निर्माण कराया जाएगा।
इन बातों की देनी होगी जानकारी
- नियोजित शिक्षक है या बीपीएससी अध्यापक
- शित्रा विभाग की ओर से उपलब्ध मकान में रहना चाहते हैं या नहीं
- एक कमरा, दो कमरा या तीन कमरा चाहिए
- अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ शेयर करना चाहते हैं
- आपकी पदस्थापना किस जिले के किस स्कूल में है
आवास भत्ता देता रहे है विभाग
बता दें कि अब तक शिक्षा विभाग शिक्षकों को आवास भत्ता देता रहा है। लेकिन अब स्कूल के तीन किलोमीटर के दायरे में आवास मिलेगा। विभाग का मानना है कि इससे स्कूल के पास शिक्षक रहेंगे और समय पर पहुंचेंगे। हर शिक्षक को घर का तीन विकल्प दिया जा रहा है। इसमें एक, दो और तीन कुमरे के आवास का विकल्प शामिल है।
नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा आवास लेकिन…
बीपीएससी से नियुक्त और नियोजित, दोनों ही शिक्षकों को स्कूल के पास आवास की सुविधा दी जाएगी। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों के वेतन मद से आवास की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में दी जाएगी। वहीं, जो शिक्षक मकान लेंगे, उन्हें आवास भत्ता नहीं मिलेगा।